Home Health राज्य सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार नागपुर में भी सख्त पाबंदियां

राज्य सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार नागपुर में भी सख्त पाबंदियां

मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. ने दी जानकारी, पाबंदियों का पालन करने का किया आह्वान

नागपुर ब्यूरो: कोविड-19 की श्रृंखला तोड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 5 अप्रैल की रात 8 बजे से सख्त पाबंदियां लगाई हैं. इन पाबंदियों पर नागपुर शहर में भी पालन किया जाएगा. इस संदर्भ में मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. ने आदेश जारी किया है.

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आदेश के मुताबिक कोविड की चेन तोड़ने के लिए 5 अप्रैल की रात 8 बजे से सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं. रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक संचारबंदी रहेगी जबकि सुबह 7 से रात 8 बजे तक जमावबंदी लागू रहेगी. इसके अलावा मॉल, थिएटर, होटल, बार, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, नाट्यगृह, बाजार बंद रहेंगे. केवल अत्यावश्यक सेवाएं शुरू रहेंगी.

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इस दौरान सार्वजनिक यातायात नियमानुसार शुरू रहेगी. ये प्रतिबंध 30 अप्रैल की मध्यरात्रि तक लागू रहेंगे. नागपुरवासियों से इन पाबंदियों का पालन करने का आह्वान मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. ने किया है.

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