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पीएफ पेंशन | यह फॉर्म नहीं भरा तो नहीं मिलेगी कंपनी से पेंशन की राशि

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आपके पीएफ का कुछ पैसा कंपनियों की ओर से एम्पलॉई पेंशन स्कीम या ईपीएस में जमा कराया जाता है. आपका यह पैसा ईपीएफओ के पास जमा होता है. आप जब रिटायर होते हैं तो इसी फंड से आपको हर महीने पेंशन दी जाती है. अभी पेंशन की राशि 1000 रुपये से लेकर 7500 रुपये तक हो सकती है. यह राशि आपकी नौकरी के वर्ष पर तय की जाती है. लेकिन ईपीएस का पैसा अपने आप आपके खाते में जमा नहीं होता. इसके लिए एक जरुरी फॉर्म भरना होता है.

आप कंपनी से पेंशन की राशि पाने के लिए जरुरी इस फॉर्म को ईपीएफओ (EPFO) की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं जो कि 4 पेज का दस्तावेज होता है. यह फॉर्म तब भरा जाता है जब ईपीएस का पैसा आपको लेना होता है. हर महीने आपके पीएफ का कुछ पैसा ईपीएस में जमा होता है और इसे लेने के लिए ही आपको फॉर्म भरने की आवश्यकता होती है.

फॉर्म 10C क्या है

ईपीएस का लाभ लेने के लिए फॉर्म 10C सबसे जरूरी कागजात है. जैसा कि आपको पता है कि कंपनी पीएफ के नाम पर आपकी सैलरी से जो पैसा काटती है, उसे दो हिस्से में बांटा जाता है. एक हिस्सा ईपीएफ में जमा होता है जबकि दूसका हिस्सा ईपीएस में जमा होता है. ईपीएफ के नाम पर आपकी सैलरी से 12 प्रतिशत कटता है जिसमें कंपनियां 12 प्रतिशत जोड़कर जमा करती हैं. हालांकि पीएफ में कुल 24 परसेंट पैसा जमा नहीं होता. इसी में कुछ राशि काटकर ईपीएस में जमा की जाती है जो आगे चलकर पेंशन के काम आती है. ईपीएस में जमा पैसे को पाने के लिए ही फॉर्म 10C का नियम बनाया गया है.

फॉर्म 10C को ऑनलान कैसे भरें
  1. सबसे पहले ईपीएफ की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं
  2. यूएएन नंबर पोर्टल पर अपने यूएएन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें
  3. टॉप मेन्यू बार में आपको online services लिखा दिखेगा जिस पर क्लिक करें
  4. अब ड्रॉपडाउन मेन्यू में जाकर claim form 10C,19 और 31 को सेलेक्ट करें
  5. आपको अगले पेज पर डायरेक्ट किया जाएगा, यहां आपको मेंबर डिटेल. सर्विस डिटेल और केवाईसी डिटेल की जानकारी मिलेगी
  6. अब proceeds online claim बटन पर क्लिक करें
  7. यहां से आप क्लेम सेक्शन पर रीडायरेक्ट किया जाएगा. यहां आपको पैन नंबर, मोबाइल नंबर और यूएएन नंबर की डिटेल मिलेगी
  8. यहां क्लेम टाइप का चयन करें. withdraw PF only या withdraw pension only में से किसी एक का चयन करना होगा
  9. क्लेम फॉर्म को सावधानी से भर दें
  10. फॉर्म भरने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. इसे फॉर्म में दर्ज करें और इसी के साथ क्लेम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी
  11. फॉर्म सफलतापूर्वक भरे जाने के बाद मोबाइल पर एक SMS आएगा जो कि नोटिफिकेशन होगी
  12. आपका क्लेम ज्योंहि फाइनल हो जाएगा, त्योंहि आपके खाते में ईपीएस का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा
    फॉर्म 10C में इन बातों की दें जानकारी

    फॉर्म के पहले पेज पर नाम, जन्मतिथि, पिता या पति का नाम, कंपनी का पता, पीएफ अकाउंट नंबर, कंपनी में जॉइनिंग की तारीख, कंपनी छोड़ने का कारण और तारीख, पूरा पता देना होता है. दूसरे पेज पर परिवार या नॉमिनी, पैसा पाने का मोड, तारीख और दस्तखत, उम्र आदि की जानकारी देनी होती है. तीसरे पेज पर कितना पैसा लेना है, सैलरी की जानकारी और तारीख व हस्ताक्षर देना होता है. चौथा या अंतिम पेज प्रशासकीय काम के लिए होता है. यानी यह ऑफिस यूज के लिए होता है.

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