नागपुर ब्यूरो : नागपुर शहर में कक्षा आठवीं से बारहवीं तक के लिए स्कूल 4 अक्टूबर से शुरू की जाएगी. महानगरपालिका के आयुक्त राधाकृष्णन बी ने गुरुवार को कड़ी शर्तों के साथ स्कूल शुरू करने की मंजूरी दे दी है. उल्लेखनीय है कि सरकार ने पहले ही स्कूल खोलने को लेकर दिशानिर्देश जारी कर डियर थे. अब स्थानीय प्रशासन द्वारा नए से आदेश जारी हुए है.
स्कूल शुरू करने की प्रमुख शर्तें ऐसी है
- स्कूल के सभी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों का संपूर्ण टीकाकरण होना चाहिए.
- शाला के मुख्य अध्यापक को इसकी पुष्टि करनी होगी.
- जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें तत्काल टीकाकरण कराना है.
- जिन स्कूलों को संभव हो उन्हें हेल्थ क्लिनिक शुरू करने के लिए भी कहा गया है.
- स्कूलों को नियमित रूप से बच्चों का टेंपरेचर चेक करना है.
- कक्षाओं में सुरक्षित दूरी का पालन करना है.
- एक कक्षा में केवल 15 से 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था करने को कहा गया है.
- स्कूल बस में एक सीट पर एक विद्यार्थी यात्रा करें ऐसे निर्देश भी दिए गए हैं.
- स्कूल का सैनिटाइजेशन करने, बच्चों के हाथ धोने की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है.
- स्कूलों को अपने परिसर में सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी.
- बिना मास्क के किसी भी विद्यार्थी को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
- स्कूलों में अभिभावकों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए कहा गया है.
- संक्रमण को देखते हुए यूनिफॉर्म को ऐच्छिक भी किया जा सकता है.
- साथ ही मनपा और जिला परिषद के शिक्षणाधिकारी को समय-समय पर स्कूलों की जांच कर इस मामले में सरकार को रिपोर्ट भी देनी होगी.
- स्कूलों के माध्यम से अभिभावकों को पत्र भेजकर सम्मती पत्र भरकर मांगा गया है. इसमें अभिभावकों से कहा गया है कि वह बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं या ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं.