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Maharashtra | गृह मंत्री अनिल देशमुख की बढ़ी मुसीबत, हाईकोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश

मुंबई ब्यूरो : मुंबई पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों के बाद अब एक बार फिर महाराष्‍ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुसीबत बढ़ती दिख रही है. डॉ.जयश्री पाटिल की याचिका पर बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच शुरू करने के लिए कहा है.

अनिल देशमुख ने दिया इस्तीफा

वहीं, अनिल देशमुख ने गृहमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया हैं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे इस्तीफे में उन्होंने कहा हैं कि हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश दिए जाने पर मैं नैतिक तौर पर इस पद पर बने नहीं रह सकता. इसलिए मुझे कार्यमुक्त करें.

 

बता दें कि याचिकाकर्ता डॉ.जयश्री पाटिल की ओर से बॉम्‍बे हाईकोर्ट में अपील करते हुए कहा गया था कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों की निष्‍पक्ष जांच की जानी चाहिए. मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने कहा, क्‍योंकि अनिल देशमुख गृहमंत्री हैं इसलिए पुलिस इस मामले में निष्‍पक्ष जांच नहीं कर पाएगी. ऐसे में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाती है.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई निदेशक को 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच करने और कोई भी संज्ञेय अपराध पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश जारी किए हैं.