अब नागपुर में अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा को अनुमति नहीं मिलेगी
नागपुर ब्यूरो : कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नागपुर महानगरपालिका के आयुक्त राधाकृष्णन बी ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर यह निर्देश दिए हैं कि नागपुर शहर में अंतिम संस्कार में अब 20 से ज्यादा लोग उपस्थित नहीं रह सकेंगे.
जो 20 लोग अनुमति के तहत अंतिम संस्कार में उपस्थित रहेंगे उन्हें भी अंतिम संस्कार कार्यक्रम के दौरान मास्क पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना और सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना अनिवार्य होगा. मनपा आयुक्त ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जिन संक्रमित लोगों को होम क्वॉरेंटाइन या आइसोलेशन के लिए कहां गया है वह बाहर न निकले.
हाथो पर लगेगा स्टैम्प
संबंधित सहायक आयुक्त तथा जोन के चिकित्सा अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे लोगों के लेफ्ट हैंड पर कारंटाइन का स्टैंप जरूर लगाएं साथ ही रेस्टोरेंट्स होटल और भोजनालय में 50 फ़ीसदी क्षमता के तहत काम की अनुमति दी गई है.
… तो बना देंगे प्रतिबंधित क्षेत्र
आदेश में यह भी कहा गया है कि नागपुर शहर के जिस इमारत, फ्लैट स्कीम में 5 से ज्यादा कोविड-19 संक्रमित मिलेंगे, या जिस लेन या रास्ते पर 20 से अधिक कोविड-19 संक्रमित पाए जाएंगे उसे प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा.