मुंबई ब्युरो : कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नए नियमों की घोषणा की है, जो नियम 10 जनवरी से लागू हो जाएंगे. राज्य सरकार ने एक बयान में कहा कि प्रतिबंध 15 फरवरी तक लागू रहेंगे. नए नियमों के मुताबिक राज्य में सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक जमावबंदी और रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक संचारबंदी रहेगी. सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने के लिए वैक्सीन की दो डोज लेना भी अनिवार्य है. हालांकि स्थानीय परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. राज्य में 15 फरवरी तक स्कूल और कॉलेज बंद करने का भी फैसला किया है.
महाराष्ट्र में लागू किए गए प्रतिबंध
- प्रदेश में सुबह 5 से 11 बजे तक जमावबंदी, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक संचारबंदी.
- स्कूल-कॉलेज 15 फरवरी तक बंद.
- मैदान, पार्क, पर्यटन स्थल पूरी तरह बंद.
- स्विमिंग पूल, जिम, स्पा पूरी तरह बंद.
- स्थानीय परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं है.
- प्राइवेट ऑफिस में 2 डोज लेने वालों को ही अनुमति है.
- 2 डोज पूरी करने वाले ही जन सेवा का लाभ उठा सकते हैं.
- रात 10 बजे तक 50% क्षमता वाले रेस्टोरेंट, थिएटर, सिनेमाघर खुले रहेंगे.
- शादी के लिए केवल 50 लोगों और अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों की अनुमति.