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एसओपी जारी | महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर से खुल जाएंगे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स

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महाराष्ट्र (Maharashtra) की उद्धव ठाकरे सरकार ने 22 अक्टूबर को राज्य में सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स (Cinema halls and Multiplexes) खोलने की अनुमति की घोषणा पहले ही कर दी थी. लेकिन उसके लिए एसओपी (SOP) जारी नहीं की थी. यही वजह थी कि बीते कई दिनों से सिनेमा जगत से जुड़ा व्यापारी वर्ग परेशान था. क्योंकि बिना एसओपी के सिनेमाघर नहीं खोले जा सकते थे. लेकिन 11 अक्टूबर को यह इंतजार खत्म हो गया और महाराष्ट्र सरकार ने आखिरकार एसओपी जारी कर दी.

महाराष्ट्र में सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को खोलने के लिए इसके अंतर्गत जो मांग की गई है, वह यह है कि थिएटर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए, फेस मास्क पहनना अनिवार्य होना चाहिए और थिएटर के अंदर सैनिटाइज़र का उपयोग भी होना चाहिए. इसके साथ ही कई और निर्देश भी दिए गए हैं.

वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जरुरी

अगर आप सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म देखना चाहते हैं और आपको वैक्सीन लग चुकी है तो थिएटर में प्रवेश करने से पहले आपको अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा. हालांकि जिन लोगों का अभी तक टीकाकरण नहीं हुआ है वह भी सिनेमा हॉल में जा सकते हैं. बशर्ते उन्हें अपने आरोग्य सेतु एप पर खुद को सुरक्षित स्थिति में दिखाना होगा. दर्शकों के थिएटर में जाने से पहले सिनेमा हॉल के कर्मचारी उनके तापमान की जांच भी करेंगे.

50 फीसदी क्षमता के साथ मिली है अनुमति

सिनेमाघरों में फिलहाल 50 फ़ीसदी ऑक्युपेंसी के साथ ही इसे खोलने की अनुमति दी गई है, ताकि थिएटर में ज्यादा भीड़ ना हो. इसके साथ ही स्टैगर शो टाइमिंग पर भी काम करने को कहा गया है. एसओपी में यह भी कहा गया है कि दर्शक ऑनलाइन पेमेंट को वरीयता दें. सभी सिनेमाघरों को यह निर्देश दिया गया है कि हर शो के बाद पूरे ऑडिटोरियम को अच्छी तरह सैनिटाइज कर उसे डिसइनफेक्ट करें. इसके साथ ही सिनेमाघरों में वही कर्मचारी काम कर पाएंगे जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है.

खाने पीने की चीजों पर रोक

एक तरफ जहां दर्शकों के लिए सिनेमा हॉल के खुलने की खुशी है तो वहीं दूसरी तरफ निराशा की भी एक बात है. दरअसल जिन दर्शकों को फिल्म देखते समय कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न या कुछ भी खाने की आदत है उन्हें यह अनुमति सिनेमा हॉल के अंदर नहीं दी जाएगी. सरकार द्वारा जारी किए गए एसओपी में यह निर्देश दिए गए हैं कि थिएटर में पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक या किसी भी खाने पीने की चीजों की अनुमति नहीं होगी.

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