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अनलॉक-4 : यहां पढ़ें नए नियम क्या है?

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देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा. गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक-4 (Unlock 4) के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इनके तहत मेट्रो ट्रेनों को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी. वहीं, 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी. नए नियम के अनुसार मार्च महीने से बंद बार एक सितंबर से पुन: खोले जा सकेंगे.

  1. स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे. हालांकि नौवीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए कुछ छूट दी गई है. राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से व्यापक चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक छात्रों और नियमित कक्षा गतिविधि के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे.
  2. 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी.
  3. राज्य सरकारें केंद्र से परामर्श किए बगैर कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी. यह इस मायने में अहम है कि देशभर में अनेक राज्य सरकारों ने कुछ जगहों पर और वीकेंड में लॉकडाउन लगा रखा है.
  4. ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षक, गैर-शिक्षक कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है.
  5. कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर स्थित स्कूलों में नौवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जाने की अनुमति दी जा सकती है.
  6. सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर, स्थगित रहेगी. 21 सितंबर से ओपन-एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी.
  7. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय द्वारा क्रमबद्ध तरीके से सात सितम्बर से मेट्रो रेल के परिचालन की अनुमति दी जाएगी. इस संबंध में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी.
  8. गृह मंत्रालय ने बताया कि अनलॉक 4 एक सितम्बर से प्रभावी होगा और 30 सितम्बर तक प्रभावी रहेगा. राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति होगी.
  9. कंटेनमेंट क्षेत्रों में 30 सितम्बर तक लॉकडाउन सख्ती के साथ लागू रहेगा. व्यक्तियों और सामान की दो राज्यों के बीच तथा एक राज्य के अंदर गतिविधियों पर कोई पाबंदी नहीं होगी. इस तरह की गतिविधियों के लिए किसी तरह की अलग अनुमति, मंजूरी, ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी.
  10. नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) एक्वा लाइन पर सात सितंबर से मेट्रो परिचालन पुन: शुरू करेगा. एनएमआरसी की प्रबंध निदेशक रितु माहेश्वरी ने बताया कि सात सितंबर से एक्वा लाइन पर नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो फिर से चलाई जाएंगी.
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