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Chandrashekhar Bawankule | ओबीसी आरक्षण मामले में राज्य सरकार का 7 बार “तारीख पे तारीख” भी काम न आया

नागपुर ब्यूरो : राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि महा विकास आघाडी सरकार ओबीसी पर लगातार अन्याय कर रही है. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार अब महानगरपालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत आदि के चुनाव में ओबीसी का आरक्षण नहीं रहेगा. सरकार ने 14 महीनों में 7 बार सर्वोच्च न्यायालय से तारीख मांगी है लेकिन आरक्षण टीका पाने में असफल साबित हुई है. यहां आयोजित पत्रकार परिषद में बावनकुले बोल रहे थे.

उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऑर्डिनेंस पास किया था. महा विकास आघाडी सरकार को बस इसे कानून में तब्दील करना था. लेकिन इतना सा काम भी यह राज्य सरकार नहीं कर सकी. सर्वोच्च न्यायालय में सरकार अपना पक्ष भी ठीक से नहीं रख सकी. सर्वोच्च न्यायालय ने 14 महीनों में सरकार को जब इस मामले में गंभीर नहीं पाया तो 16 मार्च को यह फैसला सुना दिया। इस अवधि में सरकार ने यदि आयोग तैयार कर लिया होता, जिला, ग्राम वार जानकारी अपडेट कर ली होती, तो ओबीसी का आरक्षण टिकाने में मदद जरूर मिलती.

उन्होंने यह भी कहा कि जो तमिलनाडु सरकार कर सकती है वह महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं कर सकती. अगर राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में सही सबूत रखे होते तो ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट इतना बड़ा फैसला नहीं करता. अब इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू किया जाना चाहिए. इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र भेजे जाने की जानकारी भी बावनकुले ने दी. इस पत्रकार परिषद दौरान विधायक कृष्णा खोपड़े, विधायक टेकचंद सावरकर, जिला अध्यक्ष अरविंद गजभिए, सुनील मित्रा और चंदन गोस्वामी उपस्थित थे.

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