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Nagpur | आज से लॉकडाउन, ये नियम जान लेंगे तो नहीं होगी परेशानी

नागपुर ब्यूरो : बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पालकमंत्री ने 15 से 21 मार्च तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। हालांकि आवश्यक सेवाओं को इसमें छूट दी गई है। नागरिकों के बेवजह घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। जरूरी रहने पर ही घर से बाहर निकल सकेंगे। इसका प्रमाण भी देना होगा। चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी। चौराहों पर नाकाबंदी कर सड़क से गुजरनेवालों की पूछताछ की जाएगी। बेवजह बाहर निकलने वालों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। उनके खिलाफ संक्रामक रोग प्रतिबंधक कानून व आपदा प्रबंधन अधिनियम अंतर्गत पुलिस में मामला दर्ज किया जाएगा।

ये चालू रहेंगे

अस्पताल, पैरामेडिकल सर्विसेस, औषधि दुकान आदि। {प्रसार माध्यमों से संबंधित सेवा (पहचान पत्र जरूरी) {दूध बिक्री व आपूर्ति {फल, सब्जी बिक्री व आपूर्ति पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी {सरकारी-निजी यात्री सेवा (50 प्रतिशत क्षमता के साथ) {ट्रांसपोर्ट सर्विस {निर्माण कार्य {उद्योग व कारखाने {किराना दुकान (स्टैंड एलोन ओनली) चिकन, मटन, अंडे व मछली दुकान {कोविड-19 वैक्सीनेशन व जांच केंद्र {ऑप्टिकल शॉप {खाद, बीज दुकान (स्टैंड एलोन ओनली) {आवासीय होटल व लॉज (50 प्रतिशत क्षमता के साथ) राष्ट्रीय, राज्य व विश्वविद्यालय की पूर्व नियोजित परीक्षा (कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करने के अधीन) {शराब की होम डिलीवरी {रेस्टाेरेंट, होटल, भोजनालय से होम डिलीवरी (किचन रात 11 बजे तक खुले रहेंगे) {लाइब्रेरी व अध्ययन कक्ष (50 प्रतिशत क्षमता के साथ) {लेखा कार्य अथवा कामगारों को वेतन भुगतान के लिए निजी कार्यालय, आस्थापना खुल सकेगी।

ये बंद रहेंगे

स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, ट्यूशन व कोचिंग क्लासेस, प्रशिक्षण संस्था (कौशल विकास प्रशिक्षण संस्था) {सभागृह, मंगल कार्यालय, लॉन आदि स्थानों पर विवाह आयोजन {कोई भी धार्मिक अथवा राजनीतिक सभा तथा सामाजिक व सांस्कृतिक आयोजन {धार्मिक पूजा-अर्चना स्थल पर प्रवेश बंदी। नियमित पूजा-अर्चना, साफ-सफाई से संबंधित अधिकतम 5 व्यक्ति की उपस्थिति को अनुमति {शहर सीमा के सभी साप्ताहिक बाजार {रेस्टाेरेंट, होटल, भोजनालय में डाइनिंग सुविधा {स्विमिंग पूल {सभी प्रकार की क्रीड़ा स्पर्धा के आयोजन {सभी निजी आस्थापना, कार्यालय {अावश्यक सेवा छोड़ अन्य शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालयों में अधिकतम 25 प्रतिशत कर्मचारी उपस्थिति {मॉल, सिनेमा हॉल, नाट्यगृह {दुकान, मार्केट {व्यायामशाला, जिम {शराब की काउंटर से बिक्री

देना होगा पुख्ता प्रमाण

लॉकडाउन में पाबंदी लगाए जाने से विद्यार्थी, कामगार तथा लेखा कार्य में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए मनपा आयुक्त ने संशोधित आदेश जारी कर आंशिक छूट दी है। आनेवाले दिनों में परीक्षा का आयोजन किए जाने से लाइब्रेरी व अध्ययन कक्ष 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रखने की अनुमति दी है। मार्च महीने में किए जाने वाले लेखा कार्य पूरे करने तथा कामगारों को वेतन भुगतान करने के लिए निजी कार्यालय व आस्थापना खुली रखने की ढील दी है।

दोपहिया पर एक, कार में चालक के अलावा एक ही व्यक्ति को अनुमति

लॉकडाउन में कार से सड़क पर निकलने वाले ध्यान रखें। चालक के अलावा एक ही व्यक्ति कार में बैठ सकता है। इसी तरह, दोपहिया वाहन पर एक ही व्यक्ति के चलने की छूट होगी। खास बात यह है कि बिना जायज कारण के बाहर निकलने पर पुलिस एफआईआर दर्ज कराएगी। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने स्पष्ट कहा कि बेवजह सड़क पर घूमने वालों से पुलिस सख्ती से पेश आएगी। सीआपीएफ की 2 कंपनी, 6 आरसीपी प्लाटून, 500 होमगार्ड और थानास्तर पर भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पेट्रोलिंग के लिए 99 मोबाइल वाहन, 20 अतिरिक्त पेट्रोलिंग वाहन रहेंगे। इसके अलावा दोपहिया वाहनों से भी पेट्रोलिंग होगी।

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