Home Legal राज्य के आईपीएस को अपने पास बुलाने के केंद्र के अधिकार को...

राज्य के आईपीएस को अपने पास बुलाने के केंद्र के अधिकार को चुनौती पर सुको में आज सुनवाई

आईपीएस अधिकारियों को अपने पास प्रतिनियुक्ति पर बुलाने के केंद्र के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. आईपीएस के ट्रांसफर से जुड़े नियम के मुताबिक केंद्र राज्य सरकार की मर्ज़ी न होने पर भी किसी अधिकारी को अपने पास डेप्यूटेशन पर बुला सकता है. पश्चिम बंगाल के रहने वाले वकील अबु सोहेल ने इस नियम को गलत बताते हुए याचिका दाखिल की है.

हाल ही में हुआ है विवाद

पिछले दिनों बंगाल के 3 आईपीएस को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाए जाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में तनातनी हुई है. दिसंबर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम पर हुए हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल कैडर के 3 आईपीएस अधिकारियों- भोलानाथ पांडे, प्रवीण त्रिपाठी और राजीव मिश्रा को दिल्ली तलब किया था. ऐसा करने का केंद्र को अधिकार है.

क्या है नियम

दरअसल, भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) एक अखिल भारतीय सेवा है. इनमें अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है. आईपीएस अधिकारियों का कैडर आवंटन केंद्रीय गृह मंत्रालय करता है. उसका इन अधिकारियों पर नियंत्रण होता है. हालांकि, एक बार किसी राज्य कैडर में आवंटित हो जाने के बाद आईपीएस अधिकारी उस राज्य सरकार के तहत काम करता है. राज्य सरकार उसे किसी पद पर नियुक्त करती है. जब ज़रूरी हो उसका ट्रांसफर करती है.

केंद्र सरकार ज़रूरी पड़ने पर किसी आईपीएस अधिकारी को सेंट्रल डेप्यूटेशन यानी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अपने पास बुला सकती है. ऐसा एक निश्चित समय तक के लिए किया जा सकता है. बाद में वह अधिकारी अपने मूल कैडर में लौट जाता है. केंद्र सरकार एक सीमित समय के लिए किसी आईपीएस अधिकारी को दूसरे राज्य में भी भेज सकती है.

इंडियन पुलिस सर्विस (कैडर) रूल्स, 1954 के नियम 6 के मुताबिक केंद्र सरकार, राज्य की सहमति से किसी आईपीएस अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर बुला सकती है. यानी राज्य सरकार की सहमति को महत्व दिया गया है. लेकिन यह अनिवार्य नहीं है. इसी नियम में यह लिखा गया है कि अगर राज्य सरकार केंद्र से सहमत न हो तब भी अंतिम फैसला केंद्र का ही होगा. राज्य सरकार को उसका पालन करना होगा.

Previous articleCovid-19 | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स में कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाई
Next articleMaharashtra | विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून
वाचकांनो आपन “आत्मनिर्भर खबर डॉट कॉम” ला ट्वीटर, इंस्टाग्राम आणि फेसबुक पर फॉलो करत आहात ना? अजूनपर्यंत ज्वाइन केले नसेल तर आमच्या अपडेट्स साठी आत्ताच क्लिक करा (ट्वीटर- @aatmnirbharkha1), (इंस्टाग्राम- @aatmnirbharkhabar2020), (यू ट्यूब-@aatmnirbhar khabar )(फेसबुक- @aatmnirbharkhabar2020).