जूही चावला ने आर्यन के लिए बेल बॉण्ड भरा, 26 दिन बाद घर लौटेंगे आर्यन
क्रूज ड्रग केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आज भी जेल से बाहर नहीं आ सके। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि उनका बेल ऑर्डर शाम 5.30 बजे तक जेल अधिकारियों के पास नहीं पहुंच पाया। क्रूज ड्रग्स केस में पिछले 26 दिन से हवालात और जेल में बंद आर्यन खान आज मन्नत पहुंच सकते हैं। गुरुवार को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को उनका बेल ऑर्डर सेशन कोर्ट पहुंचा। सेशन कोर्ट से जेल प्रबंधन को आर्यन को छोड़ने का आदेश मिलेगा। इसके बाद आर्यन की रिहाई होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला ने जेल पहुंचकर आर्यन के लिए बेल बॉण्ड भरा। अब अगले कुछ घंटों में आर्यन अपने घर पहुंच सकते हैं।
इधर, अब से कुछ देर पहले शाहरुख खान के बंगले मन्नत से 4 गाड़ियों का काफिला निकला। इनमें से एक गाड़ी में शाहरुख भी सवार थे। माना जा रहा है कि वे बेटे आर्यन को रिसीव करने आर्थर रोड जेल पहुंच सकते है। आर्यन को कड़ी शर्तों के साथ बेल मिली है।
इन शर्तों पर मिली है आर्यन को जमानत
- आर्यन इस केस के दूसरे किसी भी आरोपी से कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे।
- सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
- अपना पासपोर्ट लोकल पुलिस स्टेशन में जमा करवाएंगे।
- मीडिया में बयानबाजी नहीं करेंगे।
- कोर्ट की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।
- जब भी जरूरत होगी NCB को कोऑपरेट करेंगे।
- इनमें से किसी भी शर्त का वॉयलेशन करने पर बेल रद्द कर दी जाएगी।
बचाव पक्ष की दलीलें
- आर्यन के पास कोई ड्रग्स नहीं थी, न ही कुछ बरामद हुआ, न ही वह सेवन करते पाए गए थे।
- अरबाज के जूते से ड्रग्स मिली थी, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि वह आर्यन के इस्तेमाल के लिए थी या
- उन्हें इसकी जानकारी थी। इसे कॉन्शियस पजेशन नहीं कह सकते।
- आर्यन क्रूज पार्टी में कस्टमर नहीं थे, उन्हें बतौर गेस्ट वहां पर बुलाया गया था।
- इस प्रकार के छोटे केस में पहले नोटिस दिया जाता है, पूछताछ होती है, लेकिन यहां पहले ही सीधे गिरफ्तारी हुई है, ये गलत है।
- आर्यन खान के खिलाफ पूरा केस NDPS एक्ट के सेक्शन 67 के तहत अपनी मर्जी से दिए गए स्टेटमेंट पर बेस्ड है। तूफान सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इसे एक सबूत के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं।
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