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हत्या मामले में नक्सलवादियों के प्लाटून कमांडर को आजन्म कारावास

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पुलिस कर्मी और उसकी बहन की वर्ष 2009 में की थी निर्मम हत्या


गढ़चिरोली ब्यूरो : जिला तथा सत्र न्यायालय ने नक्सलवादी संगठन के प्लाटून के कमांडर को पुलिस कर्मी और उसकी बहन की हत्या के मामले में आजन्म कारावास और 6 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

28 सितंबर 2009 की सुबह 10 बजे दौरान गढ़चिरोली पुलिस में कार्यरत नागेश पापया पायाम कोपेला गांव में आयोजित दशहरा उत्सव के लिए छुट्टी पर घर गए थे. इसी दौरान रात के समय नक्सलवादी वहां पहुंचे और उन्होंने नागेश के पिता की छाती पर बंदूक रखकर धमकाने लगे. नागेश की भतीजी अपने चाचा को बचाने के लिए आगे आई तो नक्सलवादियों ने उसकी भी पिटाई कर दी.

इसी बीच नक्सलियों ने दूसरे कमरे में सो रहे नागेश पर अंधाधूंध गोलियां चलाई. साथ ही नागेश की छोटी बहन सुनीता की भी हत्या नक्सलवादियों ने कर दी. 29 सितंबर 2009 को उप पुलिस स्टेशन झिंगानुर में मामला दर्ज किया गया. इस मामले में गढ़चिरोली पुलिस ने जांच के बाद नक्सवादियों के प्लाटून 15 के कमांडर डूंगा उर्फ येशु उर्फ वसंतराव बापू टेकाम (34) को गिरफ्तार किया. यह नक्सलवादी गढ़चिरोली जिले की अहेरी तहसील के कापेवंचा गांव का रहने वाला था.

झिंगानुर के पुलिस उपनिरीक्षक मंगेश नंदकुमार जगताप ने मामले की जांच कर जरूरी दस्तावेज और सबूत न्यायालय में पेश किए. इस मामले में जिला तथा सत्र न्यायालय ने संबंधित आरोपी नक्सलवादी को आजन्म कारावास और 6 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

जांच टीम का अभिनंदन : एसपी अंकित गोयल 

गढ़चिरोली के जिला पुलिस अधीक्षक अंकीत गोयल ने कहा है कि इस मामले में जांच अधिकारी और उनकी टीम का अभिनंदन करना चाहिए. आज यदि नक्सलवादियों के अत्याचार को सहने की बजाय नागरिकों को आगे आकर इसके खिलाफ में बोलना होगा. यदि वो आगे आकर बोलने लग जाए तो गढ़चिरोली पुलिस दल उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा.


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