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Lockdown | महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कोरोना ने बढ़ाई चिंता, 8 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन

औरंगाबाद ब्यूरो : महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में प्रशासन ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है. यह लॉकडाउन होली के अगले दिन यानि 30 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक जारी रहेगा. हालांकि, इस दौरान जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी. इसके अलावा आज से पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लागू होने जा रहा है. वहीं, सरकार ने प्रदेश वासियों से सादगी पूर्ण तरीके से होली और अन्य त्यौहार मनाने की अपील की है.

कोरोना वायरस प्रकोप से प्रभावित महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आगामी 30 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा. खास बात है कि जिले में बीते कुछ दिनों से लगातार 1700 के करीब नए मामले सामने आ रहे हैं. इससे पहले राज्य सरकार ने 15 अप्रैल तक कोविड-19 पाबंदियां बढ़ाने का फैसला लिया है. नागपुर, औरंगाबाद समेत कई जिले कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों का सामना कर रहे हैं.

महाराष्ट्र में 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू लागू होने जा रहा है. इस दौरान सभी मॉल, गार्डन, बीच, सिनेमा हॉल जैसे सार्वजनिक स्थान रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे. आज रात मध्यरात्री से राज्य में सभी तरह के समारोह पर पाबंदी लग जाएगी. वहीं, जो भी इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ 1000 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से जुर्माना लगाया जाएगा.

नाइट कर्फ्यू के अलावा सरकार ने जिला प्रमुखों को लॉकडाउन को लेकर फैसला लेने की आजादी दी है. हालांकि, सरकार ने यह साफ किया है कि राज्य स्तर पर लॉकडाउन अचानक नहीं लगाया जाएगा. इसके संबंध में नागरिकों को पहले सूचित किया जाएगा. मार्च की शुरुआत से ही महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा था.

पाबंदियों का हुआ विरोध

इधर, राज्य सरकार की तरफ से लगाई गई पाबंदियों का व्यापारी विरोध कर रहे हैं. बीड, लातूर और उस्मानाबाद जैसे जिलों में लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लागू की गई हैं. खास बात है कि एक दिन में बड़ी संख्या में कोविड-19 मरीज मिलने के कारण प्रशासन ने इन पाबंदियों को लागू किया है. नई पाबंदियों के खिलाफ शनिवार को बीड़ जिले में व्यापारियों ने विरोध रैली निकाली.

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