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इंटरनेशनल यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस लागू, राज्यों ने भी उठाए सख्त कदम

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साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के ‘वैरिएंट ऑफ कंसर्न’ ओमिक्रॉन से बचाव को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस आज से लागू हो गई हैं। उधर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा आदि राज्यों ने अपने स्तर से भी कई सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। पढ़िए कोरोना से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स…

अब देश में आने पर हर इंटरनेशनल ट्रैवलर को होना पड़ेगा क्वारैंटाइन
केंद्र सरकार ने ओमिक्रॉन को लेकर तय की गई नई गाइडलाइंस 1 दिसंबर की आधी रात से लागू करने की घोषणा की थी। मंगलवार और बुधवार के बीच की आधी रात से ये गाइडलाइंस लागू हो गईं। इनके मुताबिक, अब ‘एट रिस्क कंट्रीज’ में शामिल 12 देशों से आने वाले हर व्यक्ति का एयरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट होगा।

इन यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही टेस्ट रिजल्ट आने तक इंतजार करना होगा। यदि टेस्ट निगेटिव आता है तो उन्हें 7 दिन के होम क्वारैंटाइन पर रहने की इजाजत दी जाएगी। 8वें दिन उनका दोबारा RT-PCR टेस्ट होगा, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही उन्हें बाहर घूमने की छूट मिलेगी।

महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को आदेश दिया है कि देश के किसी अन्य राज्य से आने वाले व्यक्ति को भी RT-PCR टेस्ट कराना होगा। यह टेस्ट उनके लिए राज्य में एंट्री करने के 48 घंटे के अंदर कराना अनिवार्य होगा।

कर्नाटक सरकार ने तय किया है कि राज्य में इंटरनेशनल फ्लाइट से आने वाले हर यात्री का RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा। कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर डॉ. के. सुधाकर के मुताबिक, कर्नाटक में रोजाना 2500 यात्री इंटरनेशनल फ्लाइट से आते हैं। इनके टेस्ट कराए जाएंगे। जो निगेटिव निकलेंगे, उन्हें भी 7 दिन के लिए होम क्वारैंटाइन किया जाएगा।

गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने भी कहा कि हमारे एयरपोर्ट फर उतरने वाले सभी विदेशी यात्रियों का कोविड टेस्ट कराया जाएगा। जो लोग ‘एट-रिस्क कंट्रीज’ से आ रहे हैं, उन्हें 14 दिन के लिए अनिवार्य तौर पर क्वारैंटाइन किया जाएगा।

केरल के मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी निर्देश के मुताबिक, राज्य में कोविड प्रिवेंशन में सहयोग नहीं करने वालों को मुफ्त इलाज की सुविधा नहीं दी जाएगी। जो लोग ऑफिसों में काम कर रहे हैं और जिन टीचर्स का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, उन्हें हर सप्ताह RT-PCR टेस्ट कराकर रिपोर्ट जमा करानी होगी।

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