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सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस नेता ‘शशि थरूर सभी आरोपों से बरी

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नई दिल्ली ब्यूरो: पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में बड़ी राहत मिली है और कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शशि थरूर पर आरोप तय करने से इनकार कर दिया. पुलिस ने धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) और धारा 498 (क्रूरता) का आरोप लगाया था.

सुनंदा पुष्‍कर 17 जनवरी 2014 की रात दिल्‍ली के एक फाइव स्‍टार होटल में मृत पाई गई थीं. उनकी मौत के बाद शशि थरूर पर उनका मानसिक उत्पीड़न करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था. इस मामले में शशि थरूर मुख्य आरोपी थे और दिल्‍ली पुलिस ने इस मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था. सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में 29 सितंबर 2014 को एम्स के मेडिकल बोर्ड ने शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंप दी थी. इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सुनंदा की मौत जहर से हुई है. बोर्ड ने कहा था कि कई ऐसे रसायन हैं, जो पेट में जाने या खून में मिलने के बाद जहर बन जाते हैं.

सुनंदा पुष्‍कर की मौत मामले में पाकिस्‍तानी पत्रकार मेहर तरार का नाम भी सामने आया था. 2014 में ही सुनंदा पुष्कर ने मेहर तरार पर शशि थरूर को प्रेमजाल में फंसाने का आरोप लगाया था और दोनों के कई पर्सनल किस्म के ट्वीट आम किए थे. इसके बाद ट्विटर पर ही दोनों के बीच तीखी बहस हुई थी.