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राहत की खबर : एच-1बी वीजाधारक अगली पाबंदी लगने से पहले नौकरी पर लौट सकते हैं

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Official portrait of President Donald J. Trump, Friday, October 6, 2017. (Official White House photo by Shealah Craighead)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एच-1बी वीजा पर लगाई गई रोक में कुछ रियायत दे दी है. अब इस वीजा के तहत लोग अगला प्रतिबंध लगने से पहले अपनी पुरानी नौकरी या पुरानी कंपनी में लौट सकते हैं. संबंधित व्यक्ति के बच्चों और पति या पत्नी को भी प्राइमरी वीजा के साथ अमेरिका में आने की इजाजत होगी.

विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एडवायजरी में यह भी कहा गया है कि टेक्निकल स्पेशलिस्ट, सीनियर लेवल मैनेजर और उन लोगों को भी अमेरिका आने की इजाजत दे दी गई है, जिनकी वजह से जरूरी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं. इनमें स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग, रिसर्चर्स भी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के इरादे से भी यह फैसला किया गया है.

क्या होता है एच-1बी वीजा
यह एक गैर-प्रवासी वीजा होता है, जो किसी विदेशी नागरिक या कामगार को अमेरिका में काम करने के लिए जारी किया जाता है. जो कंपनियां अमेरिका में हैं, उन्हें ये वीजा ऐसे कुशल कर्मचारियों को रखने के लिए दिया जाता है, जिनकी अमेरिका में कमी हो. इस वीजा को पाने की कुछ शर्तें भी होती हैं. जैसे- कर्मचारी को ग्रेजुएशन होने के साथ-साथ किसी एक क्षेत्र में स्पेशियलिटी भी होनी चाहिए. इसे पाने वाले कर्मचारी की सालाना तनख्वाह 40 हजार डॉलर यानी 45 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए. ये वीजा अमेरिका में बसने की राह भी आसान करता है. एच-1बी वीजाधारक 5 साल बाद अमेरिका की स्थाई नागरिकता या ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस जैसी 50 से ज्यादा भारतीय आईटी कंपनियों के अलावा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी कंपनियां इस वीजा का इस्तेमाल करती हैं.

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